मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना – Kanya Sumangla Yojana, Eligibility, Documents & Benefits

भारत में बेटियों के जन्म और पालन-पोषण को लेकर कई तरह की सामाजिक व आर्थिक चुनौतियाँ देखने को मिलती हैं। विशेषकर ग्रामीण और कमजोर वर्ग के परिवारों में बेटियों के जन्म पर आर्थिक बोझ समझा जाता है। इस मानसिकता को बदलने और बेटियों को सम्मान व समान अवसर दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने “मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना” की शुरुआत की है। यह योजना न केवल बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करती है बल्कि उन्हें शिक्षा और स्वावलंबन की राह पर आगे बढ़ने के लिए आर्थिक सहयोग भी प्रदान करती है।

कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत

इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की थी, जिसका उद्देश्य है – “हर बेटी को समान अधिकार और सुरक्षित भविष्य”। इस योजना को विशेष रूप से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत बालिका को जन्म से लेकर शिक्षा के विभिन्न चरणों तक ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह राशि छह किस्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है।

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योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में कुल ₹15,000 की राशि निम्नलिखित छह चरणों में दी जाती है –

  1. जन्म पर सहायता – कन्या शिशु के जन्म पर ₹2,000
  2. टीकाकरण के बाद (1 वर्ष पूरा होने पर) – ₹1,000
  3. कक्षा 1 में प्रवेश पर – ₹2,000
  4. कक्षा 6 में प्रवेश पर – ₹2,000
  5. कक्षा 9 में प्रवेश पर – ₹3,000
  6. स्नातक/डिप्लोमा/समकक्ष पाठ्यक्रम में प्रवेश पर – ₹5,000

यह आर्थिक मदद परिवार की जिम्मेदारी को कम करती है और बेटी की पढ़ाई का रास्ता आसान बनाती है।

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन करने के आसान स्टेप्स:

  1. सबसे पहले https://mksy.up.gov.in पर जाएँ और रजिस्ट्रेशन करें।
  2. शर्तें पढ़ने के बाद “मैं सहमत हूँ” पर टिक करें और “जारी रखें” पर क्लिक करें।
  3. अब आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमें मोबाइल नंबर, जिला, अभिभावक का नाम आदि भरना होगा। पासवर्ड सेट करें और कैप्चा भरकर “SMS OTP भेजें” पर क्लिक करें।
  4. आपके मोबाइल पर OTP आएगा, उसे दर्ज कर रजिस्ट्रेशन पूरा करें और लॉगिन करें।
  5. लॉगिन करने के बाद योजना का आवेदन फॉर्म भरें।
  6. सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें।

कन्या सुमंगला योजना की पात्रता

  • लाभार्थी परिवार उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • परिवार की सालाना आय ₹3 लाख से कम होनी चाहिए।
  • बच्ची के जन्म के 6 महीने के भीतर योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है।
  • एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियाँ ही इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
  • परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए।
  • गोद ली गई बेटी भी इस योजना के लिए पात्र है।
  • अगर परिवार में पहले दो बेटियाँ हैं और तीसरी बेटी होती है, तो उसे भी योजना का लाभ मिलेगा।

जरूरी दस्तावेज

  • राशन कार्ड (बालिका के नाम सहित)
  • परिवार की आय का प्रमाण पत्र
  • हाल की पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड (बालिका, माता-पिता/अभिभावक)
  • बैंक पासबुक
  • दत्तक (गोद लेने का) प्रमाण पत्र (अगर लागू हो)

Kanya Sumangla Yojana की खास बातें

  • 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी बेटी को पूरी योजना का लाभ मिलेगा।
  • 1 अप्रैल 2019 से पहले जन्मी बेटियाँ भी लाभ पा सकती हैं, लेकिन आंशिक रूप से।
  • पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाता है।
  • राशि अलग-अलग चरणों जैसे – जन्म, स्कूल में प्रवेश और प्रमोशन के आधार पर किश्तों में दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का उद्देश्य

  1. बेटियों के जन्म को बढ़ावा देना – समाज में कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को रोकना।
  2. शिक्षा के लिए प्रोत्साहन – कन्याओं को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक पढ़ाई में सहयोग देना।
  3. सशक्तिकरण – बालिकाओं को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाना।
  4. लैंगिक समानता – लड़का और लड़की के बीच भेदभाव को खत्म करना।
  5. आर्थिक सुरक्षा – गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करना।

समाज पर प्रभाव

इस योजना का असर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखा जा सकता है। पहले जहाँ गरीब परिवार बेटी के जन्म से घबराते थे, वहीं अब बेटियों को जन्म देने और पढ़ाने में खुशी महसूस की जाती है। कन्या भ्रूण हत्या जैसी समस्याओं पर नियंत्रण हुआ है। योजना से समाज में बेटियों की स्थिति मजबूत हुई है और लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।

सरकार की पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को पूरी तरह DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली से जोड़ा है, ताकि किसी भी तरह की धांधली या बिचौलियों की समस्या न हो। राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इसके साथ ही, योजना की मॉनिटरिंग भी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है।

चुनौतियाँ और समाधान

हालाँकि योजना लाभकारी है, लेकिन कई बार लोगों को ऑनलाइन आवेदन में दिक्कतें आती हैं। इसके समाधान के लिए CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) और जनसुविधा केंद्रों पर भी आवेदन की सुविधा दी गई है। साथ ही, जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीण परिवारों को इस योजना की जानकारी दी जा रही है।

FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है?

यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसके अंतर्गत कन्या के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक कुल ₹15,000 की आर्थिक सहायता छह चरणों में दी जाती है।

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ किसे मिलेगा?

यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को दी जाती है, जिनकी वार्षिक आय ₹3 लाख से कम है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियाँ ही इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।

क्या पहले से जन्मी बेटियाँ भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं?

हाँ, लेकिन केवल वे कन्याएँ जो 1 अप्रैल 2019 के बाद जन्मी हैं, योजना का लाभ उठा सकती हैं।

योजना की राशि किस माध्यम से दी जाती है?

सभी किश्तें DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती हैं।

कन्या सुमंगला योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

लाभार्थी https://mksy.up.gov.in पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन स्वीकृत होने पर राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है।

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